सूचना कंपनी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, अधिसूचना में यह उल्लेख किया गया है कि यह योजना पूरे देश में लागू हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी राजमार्ग पर मोटरकार का उपयोग करते समय राजमार्ग दुर्घटनाओं का शिकार होता है, तो वह इस योजना के अंतर्गत कैशलेस सहायता प्राप्त करने का हकदार हो सकता है।
यह योजना 5 मई 2025 से लागू होने जा रही है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जनवरी में घोषणा की थी कि केंद्रीय सरकार राजमार्ग दुर्घटना पीड़ितों के लिए एक संशोधित योजना पेश करेगी। यह संभवतः राष्ट्रीय परिवहन प्राधिकरण (NHA) की जिम्मेदारी होगी, जो पीड़ितों को योजना के बारे में जानकारी प्रदान करेगी और पुलिस, अस्पताल तथा संबंधित राज्य के कल्याण विभाग के साथ समन्वय स्थापित करेगी।